मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के इन बुजुर्गों को नहीं मिलेगी पेंशन, दोबारा करना होगा आवेदन

Indira Gandhi Old Age Pension Scheme : मध्य प्रदेश के 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Old Age Pension Scheme) का लाभ नहीं मिलेगा। मप्र सरकार ने उन्हें प्रति माह मिलने वाली 600 रुपये की पेंशन बंद कर दी है। इससे बुढ़ापे में अकेले पेंशन के सहारे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों के लिए संकट खड़ा हो गया है। दरअसल आधार कार्ड अपडेट कराने के बाद ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

पेंशन पाने के लिए दोबारा करना होगा आवेदन

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को 600 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। यह पैसा उन्हें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Old Age Pension Scheme) के तहत दिया जा रहा था। लेकिन प्रोफाइल अपडेट करने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन पेंशन पाने के लिए उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। पात्र पाए जाने पर उनकी पेंशन दोबारा शुरू की जा सकती है।

सरकार ने इस पेंशन को बंद करने के दिए आदेश

सरकार ने इस पेंशन को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, आदेश में इन बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र घोषित किया गया है। आदेश के मुताबिक, अगर ये वरिष्ठ नागरिक यह पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वे इस पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं।

प्रोफाइल अपडेट होने के बाद ये वरिष्ठ नागरिक हुए अपात्र

मामला सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Old Age Pension Scheme) से संबंधित सभी वरिष्ठ नागरिकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस दौरान जिनका नाम, पता, उम्र और लिंग आधार से मेल नहीं खाता उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। जैसे ही इन बुजुर्गों की प्रोफाइल अपडेट होती है तो वे इस योजना के लिए अपात्र हो जाते हैं।

ऐसे करे दोबारा आवेदन

अब तक सामाजिक न्याय विभाग इन वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और कुछ फोटो के साथ पेंशन देता था। इन दस्तावेजों से उनकी उम्र की पुष्टि भी हो गई है। लेकिन, अब विभाग को आधार के अनुरूप सभी दस्तावेज चाहिए। इसलिए जिन लोगों को यह पेंशन चाहिए, उन्हें आधार के अनुसार तैयार दस्तावेज पेश करके दोबारा आवेदन करना होगा।

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