मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में इस आरोपी को मिल गई फांसी की सजा, 6 महीने में ही हुआ न्यायिक फैसला

मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास करने वाले दोषी को उसके अंजाम की सजा मिल चुकी है जहां कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा के साथ-साथ उम्र कैद की सजा भी सुना दी है,

जानकारी के अनुसार आरोपी ने 4 साल के मासूम का गला घोट कर झाड़ियों में फेंक दिया था फैसला आज विशेष न्यायाधीश के द्वारा सुनाया गया। जज ने कहा कि जिस बर्बरता से आरोपी ने बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया इसे देखते हुए मृत्युदंड की सजा भी कम है। कोर्ट ने कहा इसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक प्राण ना निकल जाए

यह पूरी घटना 31 अक्टूबर 2022 की है मामले में कोर्ट ने 6 महीनों के अंदर फैसला सुना दिया आरोपी खालवा का रहने वाला राजकुमार उम्र 20 वर्ष है पैरवी पक्ष से डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मअलावा ने की 

प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर 2022 को खंडवा से करीब 9 किलोमीटर दूर जसवाड़ी गांव में आरोपी राजकुमार जसवादी रोड पर स्थित राजपूत ढाबे पर काम करता था ढाबे के पीछे ही आदिवासी परिवार रह बसर करता था घटना वाले दिन 4 साल की बच्ची परिवार के साथ खेत में बनी झोपड़ी में सो रही थी कि राजकुमार छोटी बच्ची को देख नियत खराब हुई और बच्ची को रात में ही उठा ले गया आरोपी बच्ची को रामनगर चौकी क्षेत्र में सुनसान क्षेत्र में ले गया उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया इसके बाद हत्या की नियत से बच्ची का गला ही घोट दिया बच्ची के बेहोश होने से उसे मरा समझ कर घर से दो किलो मीटर दूर फेंक दिया

ढाबे में कार्य कर रहे अन्य कर्मचारी से पता चला तो शक के आधार पर पुलिस ने राजकुमार को पकड़ा बच्ची के संबंध में पूछताछ की तो वह कहने लगा कि उसे मार कर फेंक दिया है आरोपी के बताए अनुसार पुलिस ने झाड़ियों को हटाया तो बच्ची अर्धनग्न अवस्था में पड़ी मिली वह प्रतिक्रिया कर रही थी तथा उसकी सांसे  चल रही थी वह यह सब देख तत्काल उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और बच्ची को इंदौर रेफर कर दिया गया जहां बच्ची की जान बच गई

फांसी और उम्रकैद की सजा

इस पूरे मामले में कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत कुकर्मी राजकुमार को मृत्युदंड सुनाया इसके अलावा धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही धारा 363 450 एवं 201 के तहत 7 साल की सजा सुनाई है

खबरें आपके लिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button