मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से मामले में शामिल चार अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा
मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े रिश्वत मामले में रिमांड खत्म होने के साथ ही सीबीआई ने शनिवार को चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों राहुल राज, ओम गोस्वामी, रवि भदौरिया और जुगल किशोर शर्मा को जेल भेज दिया। इससे पहले अदालत ने नौ प्रतिवादियों को जेल भेजा था।
नर्सिंग कॉलेज की अपनी ही जांच में हुए घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने अपने ही चार अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। यह सीबीआई जांच टीम ही थी जिसने विश्वविद्यालय संचालकों से रिश्वत ली और उनके विश्वविद्यालय को उचित सूची में शामिल किया। रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों की उचित सूची की दोबारा जांच करने का आदेश दिया।
इस मामले में आरोपियों की वकील प्रीति तिलकवार, सचिन जैन, राधारमण शर्मा, वेद शर्मा ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर शिकायतकर्ता रवि परमार के साथ उनके वकील आशीष निगम और लोकेंद्र सिंह ने कोर्ट के समक्ष आपत्ति जताई। कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अब 14 जून की तारीख तय की गई है।