रीवा

मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत रीवा सीधी सतना सिंगरौली सूचनाकर्ता को मिलेगा 2 लाख

भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण जांच पर रोक लगाया गया है। गर्भ में ही  लिंग का परीक्षण कराना देश और प्रदेश में जुर्म माना गया है इसके लिए कई तरह की दंडनीय धाराएं बनी हुई है।

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वही सरकार इसे रोकथाम के लिए कई तरह के प्रलोभन भी लाती रहती है तो वहीं अब मध्य प्रदेश के रीवा प्रशासन के द्वारा  इसके रोकथाम के लिए आप प्रशासन को अवगत कराते हैं तो प्रशासन के द्वारा आपको सम्मान में ₹200000 दिए जाएंगे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CMHO डॉ. NN मिश्रा ने जानकारी दी की अगर कोई भ्रूण लिंग जांच की सूचना देता है उसकी सूचना के आधार पर मामला दर्ज होकर न्यायालय में जाएगा साथ ही उस सूत्र को ₹125000 की राशि दी जाएगी तथा उसकी गोपनीयता रखी जाएगी।

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मिश्रा बताते हैं कि मुखबिर पुरस्कार योजना के तहत ₹50000 की राशि सूचना देने वाले व्यक्ति को, व 25000 की राशि PC व PNDT एक्ट जिला नोडल अधिकारी को ₹50000 की राशि अभियोजन अधिकारी को दी जायेगी 

वही न्यायालय में अपराध साबित होने पर ₹75000 की प्रोत्साहन राशि सूचना करता को दी जाएगी इसमें सूचना देने वाले को ₹30000 नोडल अधिकारी को ₹15000 और अभियोजन अधिकारी को ₹30000 की राशि दी जायेगी 

जानकारी अनुसार मुखबिर प्रोत्साहन योजना स्टिंग ऑपरेशन करने पर स्टिंग के सफल सत्य के परीक्षण सफल होने तथा सत्यापन के बाद मुखबीर को ₹50000 सहयोगी महिला को ₹20000 अन्य सहयोगी साथियों को ₹10000 दिए जाएंगे साथ ही इसमें नोडल अधिकारी को ₹15000 और अभियोजन अधिकारी को ₹30000 दिए जाएंगे।

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आपके द्वारा दी गई सूचना पर अगर न्यायालय में अपराध सिद्ध होता है तो मुखबीर को ₹30000 दिखाएं महिला को ₹10000 और सहयोगी को ₹5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिसके साथ जिला नोडल अधिकारी को ₹10000 अभियोजन अधिकारी को ₹20000 की राशि दी जाएगी। 

 

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