सीएम का ऐलान 38 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, आदेश जारी
सीएम का ऐलान 38 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, आदेश जारी
CG News: 38 हजार से अधिक कर्मचारियों का सीएम की बड़ी सौगात, जारी आदेश से स्पष्ट किया गया कि शासकीय विभाग कार्यालय के सभी निगम मंडल, आयोग, प्राधिकरण ,विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थानों में भी सीधी भर्ती के पद पर भर्ती नियम की प्रावधान को लागू किया गया
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया गया। इसका लाभ 38 हजार से अधिक कर्मचारियों को दिया जाएगा साथ स्टाइपैड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वहीं अब भर्ती के साथ कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान दिया जाएगा, इन्हें वेतनमान की न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराई जाएगी।
पूरी खबर नीचे है,,,
आदेश जारी
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। ऐसे में सीधी भर्ती की 38 हजार से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा कर्मचारियों के पूरे वेतन का लाभ दिया जाएगा, इसके साथ ही आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वजीफा प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया है
पहले वर्ष से ही पूरे वेतनमान का लाभ
सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों के पहले वर्ष से ही पूरे वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, इससे पूर्व के नियम में उन्हें चौथे वर्ष से पूरा वेतन दिया जाएगा साथ ही सरकार के इस फैसले से 38 हजार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बेनिफिट होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा की गई थी जिसके बाद आदेश जारी किए गए,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव युवा विधानसभा सम्मेलन के दौरान सीएम के द्वारा वजीफा प्रावधान खत्म करने की घोषणा की। वही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई जारी। आदेश से साफ किया गया कि शासकीय विभाग कार्यालय के सभी निगम, मंडल ,आयोग प्राधिकरण ,विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं में अब सीधी भर्ती के पद पर भर्ती पर इस नियम के प्रावधान को लागू किया गया
एरियर की राशि का भुगतान नहीं
शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ आदेश होने के बाद तिथि से दिया जाएगा, इन्हें किसी भी अन्य प्रकार के एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सीधी भर्ती के प्रकरण में 3 सालों की परिवीक्षा अवधि से प्रावधान लागू रहेंगे।
न्यूनतम वेतनमान का लाभ
पहले 3 साल तक उनकी सैलरी काटी जाती थी। अब उन्हें मूल वेतन का 70% से 80% एवं 90% की दर से 3 साल तक वेतन का भुगतान किया जाता था, इसके बाद चौथे वर्ष से उन्हें पूरे वेतनमान का लाभ उपलब्ध कराया जाता रहा पर अब पहले साल से ही कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा,