MP News: 77 प्राचार्यो को हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल का बनाया गया प्राचार्य, विंध्य क्षेत्र के जिले शामिल
2023/20-1म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्रित सेवा भर्ती नियम ” मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम वर्ष 2016 में दिनांक 20.12.2022 को किये गये संशोधन द्वारा उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है।
उपरोक्तानुसार प्रावधान के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार तालिका के कॉलम -02 में दर्शाये लोकसेवक को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कॉलम क्रमांक-3 में अंकित पदनाम से कॉलम क्रमांक-5 में अंकित पदनाम का प्रभार प्रशासकीय आधार पर सौंपते हुऐ कॉलम क्रमांक-6 में दर्शाई संस्था में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है:-