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MP News: रीवा की एक महिला जज टर्मिनेट: 3 करप्ट अफसरों की संपत्ति होगी राजसात

MP News: रीवा की एक महिला जज टर्मिनेट: 3 करप्ट अफसरों की संपत्ति होगी राजसात

एमपी हाई कोर्ट के अनुशंसा पर राज्य के छह अलग-अलग जिलों की महिला न्यायाधीश की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रोबेशन पीरियड में महिला जजों का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा जिसके चलते बड़ी कार्यवाही की गई ।

विधि विधाई विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन में कहा गया कि परिवीक्षा अवधि संतुष्ट जनक और सफलतापूर्वक निर्वहन ना करने पाए जाने पर । यह फैसला किया गया है जिसको लेकर 8 से 10 मई के मध्य प्रशासनिक समिति की बैठक भी हुई थी बाद में 13 मई को फुल कोर्ट मीटिंग में यह अंतिम निर्णय लिया गया था। इस मीटिंग में छह महिला न्यायधीश को सेवा मुक्त करने का अनुशंसा की गई थी.

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ये 6 महिला जज की गईं टर्मिनेट 

6 महिला जजों की सेवाएं समाप्त की गई है जिनमें से न्यायिक सेवा की सदस्य सरिता चौधरी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश उमरिया, रचना अतुलकर जोशी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश त्योंथर के जिला रीवा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अंबेडकर नगर इंदौर, अधीन पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश मुरैना तथा अदिति शर्मा पंचम शामिल है। 

3 करप्ट अफसरों की संपत्ति होगी राजसात

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राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्यवाही की है जहां भ्रष्टाचार जुड़े मामले में घिरे तीन अफसरों के खिलाफ राज्य सरकार ने संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त आबकारी इंदौर नवल सिंह जामोद, लोक निर्माण विभाग के टाइमकीपर इंदौर में पदस्थ रहे गुरु पाल सिंह जलाना तथा कार्यालय उपायुक्त राहत में । संयुक्त आयुक्त के पद पर पदस्थ रहे डॉ रविकांत द्विवेदी के खिलाफ जांच की गई। तथा जांच में खुलासा हुआ कि तीनों अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति को अर्जित किया है तथा तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की माने तो तीनों अधिकारियों को वैधानिक आय से ज्यादा जमा संपत्ति को राजसात कर लिया जाएगा,

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