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Model Code Of Conduct: आचार संहिता लागू होने के बाद कोई विधायक या मंत्री क्या नहीं कर सकते 

Assembly Election 2023: किसी सरकार में शामिल कोई मंत्री या विधायक अपने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल चुनाव के प्रचार प्रसार में नहीं कर सकता ऐसा करने पर निर्वाचन आयोग में शिकायत की जा सकती है

election code of conduct : मध्य प्रदेश राजस्थान समेत देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसके बाद चुनाव आयोग बैठक के बाद  आदर्श आचार संहिता लागू कर देगा. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद वह कौन से काम होंगे जो पूरी तरह बंद हो जाएंगे. खास तौर पर सरकार में शामिल मंत्री और विधायकों को लेकर कई तरह के नियम बनाए जाते हैं. जिनका कई बार उल्लंघन होता रहता है. जिसकी शिकायत चुनाव आयोग में की जाती है.

प्रचार के साथ नहीं होगा आधिकारिक दौरा

सर्वप्रथम कोई मंत्री अपने आधिकारिक दौरे का प्रचार के साथ नहीं मिल सकता. प्रचार के समय कोई भी विधायक या मंत्री सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं कर सकता. चुनाव आयोग की माने तो पीएम को इस बात की छूट दी गई है कि वह प्रचार को अपने आधिकारिक दौरे से मिल सकता है।

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सरकारी वाहन का चुनाव में नहीं होगा इस्तेमाल

गवर्नमेंट में शामिल कोई भी विधायक या मंत्री सरकारी वाहन या फिर हेलीकॉप्टर का उपयोग चुनावी फायदा के लिए नहीं कर सकता. पर चुनाव के समय व घर से दफ्तर तक जाने के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल कोई भी मंत्री या राज्य सरकार में शामिल मंत्री को चुनाव में जुड़े अधिकारियों को किसी भी तरह की चर्चा के लिए नहीं बुला सकते. इसके अलावा कोई भी अधिकारी या मंत्री किसी भी तरह के निजी दौरे के लिए निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े किसी भी शख्त से मुलाकात नहीं कर सकते.

राज्य दिवस के समय में किसी मंत्री या फिर सीएम के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध नहीं है, बस वह इस दौरान किसी भी राजनीतिक भाषण को संबोधित ना करें तथा इसकी भी कोई भी तस्वीर विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. मतदान की तारीख का ऐलान होने के बाद किसी मंत्री अपने विवेकाधीन कोष से भुगतान नहीं कर सकते. इसके अलावा बजट जारी करने का कोई वादा  नहीं किया जा सकता तथा योजनाओं को लेकर भी किसी तरह की घोषणाएं नहीं की जा सकती,

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