मध्य प्रदेश

अब मध्य प्रदेश में बदल जायेंगे गैस सिलेंडर वितरण के नियम एजेंसी ऐसे देंगी अब LPG सिलेंडर, जानिए 

MP News: हरदा में हुए हादसे के बाद राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. अब शहर की गैस एजेंसियों में सिलेंडर रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं सड़क किनारे या एजेंसी के बाहर सिलेंडर नहीं बेचा जा सकेगा. एजेंसी संचालक द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. लेकिन सख्ती के बाद घरेलू ग्राहकों को सिलेंडर के लिए काफी दिक्कत हो रही है.

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एजेंसियों द्वारा सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है
राजधानी में करीब साढ़े पांच लाख घरेलू उपभोक्ता गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन्हें करीब 35 गैस एजेंसियों से सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है। अब तक इन एजेंसियों से लोगों को तुरंत सिलेंडर मिल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरदा हादसे के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एजेंसियों पर सिलेंडर रखने और वितरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही गाड़ियों में सिलेंडर भी नहीं दिया जा सकता. अब अगर ग्राहक को तत्काल सिलेंडर की जरूरत है तो उसे कंपनी के गोदाम में जाना होगा।

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हरदा हादसे के बाद लागू की गई मितव्ययिता के कारण ग्राहक समय पर सिलेंडर पाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सात दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जहां बुकिंग के 48 घंटे के अंदर ग्राहक को सिलेंडर सप्लाई करना एजेंसी की जिम्मेदारी है. इधर एजेंसी संचालकों का कहना है कि प्रशासन की सख्ती के कारण सिलेंडर सप्लाई में दिक्कत आ रही है. गोदाम से अलग-अलग इलाकों में वाहन से सिलेंडर पहुंचाने में समय लगता है।

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