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Toll Tax के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, 20km तक कोई टैक्स नहीं

Toll Tax : केंद्र सरकार ने सफर को आसान बनाने के लिए जीपीएस आधारित टोल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आपको टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय सड़क शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया। अब वाहनों पर जीपीएस लगाकर दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा।

इन्हें देने होगी शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क

अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना है। इसके अलावा दूरी के आधार पर टोल लिया जाना चाहिए। “राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन के चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति, जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल या बाईपास का उपयोग करते हैं, उन्हें शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा।”

अब 20 किमी तक टोल टैक्स फ्री

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन किया गया। इसके बाद अब यह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (आकलन एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2024 बन गया है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित यूजर शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत, प्रति दिन प्रत्येक दिशा में 20 किमी तक की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी यात्रा की दूरी 20 किमी से ज्यादा है तो टैक्स वास्तविक दूरी के हिसाब से लिया जाएगा।

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