Rewa crime News: रीवा में स्कूल का बाबू निकला आसामी: निर्धारित सैलरी से डेढ़ करोड़ रुपए ज्यादा जुटाई रकम
EOW इकाई रीवा ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक व्यक्ति का चालान पेश किया है। बताया जा रहा है कि विशेष न्यायालय में आरोपी (बाबू) को जेल भेज दिया गया है साथ ही पत्नी और बेटे को जमानत दे दी। ऐसा दावा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड बी (बाबू) को जिला अस्पताल मेडिकल कराया गया था. जहां से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड बी (बाबू ) महेंद्र सिंह निवासी गनिगावा शाहपुर के रहने वाले हैं साथ ही पहाड़ियों स्कूल में लिपिक के रूप में तैनात थे। इनकी आय से अधिक संपत्ति शिकायत पर EOW ने मामला दर्ज कर 15/2020 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 1988 के संशोधन अधिनियम 2018 के तहत (1बी),13 (2बी) IPC 120 बी का मामला दर्ज किया गया,
86 लाख की सैलरी 3 गुना जुटाई रकम आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने विवेचना के दौरान बड़ी हेरा फेरी पाया है। ऐसा दावा है कि सैलरी सहित अन्य आय के स्रोत से 86 लाख रुपए की रकम होनी चाहिए थी। पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा राशि इकट्ठा की। इसी अंतराल में ढाई करोड़ से अधिक का लेनदन भी पाया गया है। लोकायुक्त ने पति और पत्नी सहित बेटे को आरोपी बनाया था।
24 जून को चालान हुआ पेश
भ्रष्टाचार की विशेष न्यायालय में 24 जून को चालान पेश किया गया है जहां कोर्ट ने लिपिक महेंद्र सिंह गनिगाव थाना शाहपुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। साथ ही पति रीता सिंह और बेटा हिमांशु सिंह को राहत देते हुए जमानत भी दे दी है। साथी आय से अधिक संपत्ति के मामले में 24 जून से ट्रायल शुरू हो गया तथा ट्रायल पूरा होने के बाद सजा दी गई है,