Rewa News: लायसेंस धारियों के लिए रीवा कलेक्टर के ये निर्देश, नहीं हुआ पालन तो होगी कार्यवाही
2023 आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 के निर्देशो के पालन में समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को बैद्य शस्त्र लायसेंस में दर्ज शस्त्र एवं नवीनीकरण सहित सम्पूर्ण जानकारी अपने संबंधित थानों में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। सामान्य रूप से जिले में संधारित होने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसो की जानकारी जिला कार्यालय एवं समस्त थानों में संकलित होनी चाहिए किन्तु प्रायः देखा गया है। कि जिले में अभी भी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी है जिनके द्वारा शस्त्र लायसेंस / शस्त्र वितरण संबंधित थानों में दर्ज नही कराया गया है। जो कि एक ठीक स्थिति नही है साथ ही निर्वाचन के दृष्टिकोण से भी सही नही है इस जानकारी संकलन के अभाव में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में स्वीकृत पंजीकृत समस्त शस्त्र थानो में जमा कराने में कठिनाई होती है। एवं दूसरे जिलो, राज्यों से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का समुचित संकलन भी नहीं हो पा रहा है।
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आगामी समय में विधान सभा निर्वाचन एवं लोक सभा निर्वाचन सम्पन्न होना है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचारण संहिता प्रभावशील होने पर समस्त शस्त्रों को जमा कराया जाना अनिवार्य है।
ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा स्वतः थाने में यह जानकारी दिया जाना अनिवार्य है तथा यदि वे स्वीकृत बैद्य शस्त्र लायसेंसों का विवरण संबंधित थानो में दर्ज नही कराते है और लायसेंस के
नवीनीकरण के समय संबंधित थानो में निरीक्षण नहीं कराते है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार
वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। 4. अतः जिले में स्वीकृत / नवीनीकृत / अन्य जिलो से प्राप्त होने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर संबंधित थानों में उपस्थित होकर शस्त्र अनुज्ञप्ति लायसेंस से संबंधित जानकारी दर्ज करावें । उक्त निर्देश के वावजूद नियत समयावधि में वैद्य शस्त्र, नवीनीकरण इत्यादि विवरण दर्ज न कराये जाने पर आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 के अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी,