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गृहमंत्री ने किया तीन कानूनों को खत्म करने का ऐलान, अब इन गुनाहों में होगी मौत की सजा 

गृह मंत्री ने 3 कानूनों को खत्म करने की घोषणा की है जिनमें से भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में शामिल किया गया है

गृहमंत्री ने किया तीन कानूनों को खत्म करने का ऐलान, अब इन गुनाहों में होगी मौत की सजा 

भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा अंग्रेजो के द्वारा बनाए गए भारतीय अपराधी कानूनों में संपूर्ण बदलाव कर दिए गए. जिसमें एक विधेयक पेश किया गया. भारतीय दंड संहिता. दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता से चेंज कर दिया गया है। लोकसभा में गृहमंत्री के द्वारा भारतीय दंड संहिता CRPC एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन कानून अंग्रेजो के द्वारा निर्माण किए गए थे जिसे हम बदल रहे हैं। जिसे बदलते हुए नए कानून ला रहे हैं। गृहमंत्री ने जिन कानून की घोषणा की है उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023. भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023. एवं भारतीय साक्ष्य विधायक 2023 सम्मिलित किया गया

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गृह मंत्री ने संबोधन के दौरान कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई तथा उसी के मुताबिक चल रही थी. 3 कानून को बदल दिया जाएगा और देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा चेंज होगा

भारतीय न्याय संहिता, 2023: इसमें अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं संशोधित करने के लिए इससे जुड़े  एकाएक मामलों के लिए

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,2023: इस कानून में दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करने और इससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के लिऐ 

भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023: इस कानून में निष्पक्ष सुनवाई के लिए सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने एवं प्रदान करने के 

अमित शाह ने बताया कि किसी भी अपराध में जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा हो। उसके लिए FSL टीम घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिए. जिससे अपराध की जांच करने में सहूलियत हो पर विशेषज्ञों ने आशंका जताई है। कि देश के इसके लिए तैयार नहीं है। पर वर्ष 2027 तक देश की सभी न्यायालयों में कंप्यूटरकृत होना चाहिए. जिसमें जीरो f.i.r. को एक विशेष स्थान दिया जाएं वा आजादी के 75 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है। जहां दुष्कर्म के आरोपी वीडियो रिकॉर्डिंग बयान अनिवार्य कर दिया गया है। जिसमें प्रथम बार सामुदायिक सेवा शुरू की गई है। यह बहुत प्रसांगिक नहीं है लेकिन अब अधिनियम किया जाए,

महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं 

गृह मंत्री ने भाषण दिया कि इन विधायकों के तहत आतंकवाद ,मांब लिंचिंग एवं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा एवं बड़ी ही शक्ति से निपटाया जाएगा IPC पर नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष की सजा की गारंटी है एवं 18 साल से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से मौत की सजा सुनिश्चित की जाएगी,

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