सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि – परिषद की आयोजित बैठक की गई। जिसमे नव गठित निवाड़ी जिले के विभिन्न सरवर्गों की कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ से पुनः तैनाती उपलब्ध कराने तथा 3 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया
मध्य प्रदेश सिविल पदों पर मंत्रिपरिषद ने संविदा नियुक्ति नियम 2017 नियम 11 (3) के बाद परंतु स्थापित करने का फैसला किया गया, नई संशोधन के अनुसार परंतु कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में प्रोक्ता अनुसार उल्लेखित 1 महीने पूर्व सूचना उसके एवज में 1 माह का वेतन देने की शर्त शिथिल कर सकेगा
ये है प्रावधान
उल्लेखनीय है कि सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11(3) के प्रावधान अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था।
पुनर्वास आयुक्त के पद में 30 जून 2027 तक की वृद्धि
जानकारी के लिए मंत्री परिषद में पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थाई पद का समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया गया साथ ही वित्त वर्ष 2023 – 24 से BCO आवास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के BCO 0709 में मर्ज किया गया
अन्य फैसले भी हुए
राजभवन में मंत्रिपरिषद ने जनजाति प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल को 2022 जारी आदेश अनुमोदित किया