मऊगंज और रीवा जिले की मदिरा बिक्री पर आज इतने बजे लगेगा प्रतिबंध, इस दिन तक बंद रहेगी दुकानें 

Rewa mauganj Election: जिले में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1985 और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 ( 1) के तहत मतदान से पूर्व जिले भर में सभी देसी तथा विदेशी शराब की दुकान बंद कर दी जाएंगे.

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जिस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया जानकारी दी की 15 नवंबर 2023 को शाम 6:00 बजे से 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसंबर 2023 को पूरे दिन जिले भर में मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय और परिवहन भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे अगर इसका उल्लंघन होता है तो कठोरता कार्रवाई की जाएगी.

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