Rewa news: रीवा जिले में मदिरा पर लगा प्रतिबंध, जानिए कब से कब तक लागू रहेगा ये नियम 

Rewa News Hindi: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने होली के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिये हैं। यह आदेश मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 25 मार्च को पूरे दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. इस अवधि में रीवा जिले की सभी मिश्रित मदिरा दुकानें, शॉप बार, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा देशी एवं विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाइयां बंद रहेंगी। इस अवधि में शराब का क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं सहायक उत्पाद आयुक्त को प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया.

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