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SC Artical 370: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर!

SC Artical 370: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर!

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है 5 जजों कीप पीठ में केंद्र सरकार के फैसले को सही साबित करते हुए साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 अस्थाई व्यवस्था थी इसको हटाने के लिए अपनी गई प्रक्रिया सही है उसे पर सवाल नहीं उठाया जा सकता राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास से सभी अधिकार प्राप्त है चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है इससे पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था इसके लिए संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है

SC ने दिया यह जवाब 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही है इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को जमीन कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा जम्मू कश्मीर में लोगों को एक वर्ग एक फैसले से खुश नहीं होगा उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हकीकत को स्वीकार करें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को बराबर रखा है इसीलिए अब अनावश्यक रूप से दीवार पर सर करने से कोई मतलब नहीं है मेरा सुझाव है कि नेताओं को चुनाव में अपनी उर्जा लगानी चाहिए करण सिंह (कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे)।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा 

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग।

राजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर साइन करते ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न बन गया था।

आर्टिकल 370 अस्थायी व्यवस्था थी। हटाने की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

आर्टिकल 370 हटने से जम्मू-कश्मीर को फायदा हुआ।

जम्मू-कश्मीर में वही कानून लागू होगा, जो शेष भारत में लागू है।

जम्मू-कश्मीर का संविधान, भारत के संविधान से ऊपर नहीं।

राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित हैं। उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

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