मध्य प्रदेशसीधी

कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल का मानहानि मामले में केस निरस्त, जानिए पूरा क्या है? मामला 

 

एमपी न्यूज: जिला न्यायाधीश डॉक्टर धर्मेंद्र टाटा की अदालत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल के द्वारा दायर एक मानिहान का मुकदमा प्रमाणित प्रकार निरस्त कर दिया गया है। अजय सिंह राहुल इस मुकदमे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा नंदकुमार सिंह चौहान ( दिवंगत) कुंवर सिंह और शरदेंदु तिवारी पर 10 करोड़ का किया था।  जिस समय यह मुकदमा किया गया था अजय सिंह चुरहट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के अलावा नेता प्रतिपक्ष भी थे, वही प्रभात झा राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे

MP News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत की कमलनाथ ‘ वाणी ‘ लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा 

 

अजय सिंह राहुल का आरोप था कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष झा सहित अन्य ने 17 फरवरी 2012 को समाचार प्रकाशित कराया था। जिसमें ग्राम चुरहट में आदिवासी के भूमि पर कब्जा करने की अनुसूचित बात शामिल थी। यह भी लिखा गया कि ग्राम सांडा तहसील चुरहट में अजय से राहुल ने अपने भाई अभिमन्यु सिंह को सरकारी भूमिका का पट्टा अपने प्रभाव के दुरुपयोग के जरिए गलत तरीके से दिलाया। आदिवासियों को दिए गए पट्टे कि भूमि पर अजय से राहुल के परिवार का कब्जा है। पहाड़ी पर 100 एकड़ भूमि जिस पर महुए के पेड़ लगाए गए हैं वन उपज का आधा हिस्सा सिंह परिवार को जाता है परिवार के एक करीबी मित्र भोपाल में रहते हैं उनके नाम से चुरहट में जमीन है जो की बेनामी संपत्ति। इसी तरह आदिवासी को महज 100 वर्ग फीट के प्लांट देकर भूमि से विस्थापित करने आदि के आरोप लगाए गए थे

MP News: कांग्रेस कब जारी करेगी MP में लोकसभा उम्मीदवारों की सूची?तारीख आ गई सामने

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे अजय सिंह राहुल व्यथित हुए और मानहानि का मुकदमा कर दिए अदालत में सुनवाई पूरी करते हुए पाया की मानहानि के मामले में समाचार प्रकाशित करने वाले पक्षकार हैं। इसके बावजूद उनसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं चाही गई। इसी तरह आवश्यक पक्षकारों के असायोजन दोष विद्यमान हो यह प्रमाणित नहीं है कुल मिलाकर मानहानि का आरोप साबित नहीं पाएगा इसलिए मुकदमा को निरस्त किया गया

खबरें आपके लिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button