साली की हत्या के प्रयास मामले में जीजा को 10 वर्ष का कठोर कारावास

मध्य प्रदेश सीधी जिले में थाना मझौली के अंतर्गत जीजा द्वारा अपनी साली पर जानलेवा हमला किया। इस मामले में  आरोपी जीजा को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा हुई। साथ ही 25 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया गया।

बताया गया कि दिनांक 13.10.2023 को फरियादिया सुमन सिह पुलिस सहायता केन्द्र अस्पताल चौकी सीधी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि वह ग्राम छवारी,थाना मझौली की रहने वाली है। घटना के तीन वर्ष पूर्व फरियादिया सुमन सिह की शादी ग्राम छवारी के अभियुक्त सजन सिंह के साथ हुई थी।

शादी-गौना के बाद से उसका पति अभियुक्त सजन सिंह उसके साथ अक्सर मारपीट करने लगा था, वह चुपचाप सहती रही। फरियादिया सुमन सिह जब 08 माह की गर्भवती थी, तब भी अभियुक्त मारता पीटता था, इस कारण वह अपने मायके ग्राम बरहाई में अपने पिता के घर रह रही थी।

फरियादिया सुमन सिह का पति अभियुक्त सजन सिंह कई बार उसे घर ले जाने की बात पर उसके मायके आकर शराब पीकर उसे गाली गलौज करता और मारता-पीटता था, तब उसके पिता अभियुक्त को डांट कर भगा देते थे। दिनांक 13.10.20023 को सुबह 10.00 बजे फरियादिया की छोटी बहन सविता सिंह गोड़ हायर सेकेन्ड्री स्कूल खाम्ह पढ़ाई करने गयी थी। शाम करीब 03.30 बजे स्कूल की छुटटी होने पर अभियुक्त ने पीडिता सविता सिंह को रास्ते में रोका और बोला कि तुम्ही लोंगो के बहकाने पर उसकी पत्नि वापस घर नही आ रही। और इतना कहकर उसने चारा काटने वाले गड़ासा से जानलेवा हमला किया। जिससे पीडिता के हाथ में गंभीर चोंट लगी और वह लहू लुहान हो गई, उसका हाथ कटते-कटते बचा।

पीडिता के चिल्लाने से अभियुक्त वहां से भाग गया। पुलिस की 100 नम्बर गाड़ी आने पर पीडिता सविता सिंह को नाजुक अवस्था में जिला अस्पताल सीधी में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पुलिस अस्पताल चौकी सीधी से दी जाने पर पुलिस थाना मझौली में अपराध क्र. 1165/23 अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 324, 307, 506 भादवि विरूद्ध सजन सिंह गोंड दर्ज किया गया।

प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। जिस पर पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझौली में प्रस्तुत किया गया, जहां से उपार्पण पश्चा्त् प्रकरण विचारण हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी को प्राप्त हुआ, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 16/24 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय, सीधी द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।

परिणामस्वरूप माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त सजन सिंह गोड़ तनय चिन्तामणि सिंह गोंड़ उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम छवारी, थाना मझौली, जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 341 भादवि में 01 माह का साधारण कारावास एवं 500/- सौ रु. अर्थदण्ड तथा धारा 326 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रु. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 25 हजार रू. पीडिता सविता सिंह को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में प्रतिकरस्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया।

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