MP News: मध्य प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं तथा यातायात नियमों की अवहेलना पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई है. अदालत ने पुलिस को इस संबंध में आदेश दिए हैं. जिसके बाद पुलिस विभाग भी एक्शन मोड पर आ गई है. अब राज्य में अगले 50 दिनों के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. जिसमें लापरवाह लोगों के ऊपर कारवाई करने के साथ-साथ नियमों का पालन की बात कही जाएगी। कार्रवाई का ब्यौरा जिले को 15 दिन में पीएचक्यू को देना होगा.
ऐसे रहना है अलर्ट
◾बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट न लगाने वालों पर होगी कार्यवाही
◾पिलीयन राइडर को भी अब लगाना पड़ेगा हेलमेट
◾बाइक के पिछले सीट पर भी बैठने वालों को लगाना पड़ेगा हेलमेट
◾50 दिनों का होगा चेकिंग अभियान
पूरी खबर नीचे है…
रीवा सीधी समेत पूरे प्रदेश में वाहन चेकिंग अभियान 50 दोनों तक चलेगा इस दौरान वाहन चालक को बेहद अलर्ट रहने की आवश्यकता है, लेकिन, ट्रैफिक नियमों की सुरक्षा का ख्याल पुलिस के बिना एक्शन के भी रहना चाहिए. हालांकि 50 दिन के दौरान जब भी लोग घर से निकले तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें की बाइक से हेलमेट जरूर लगाए और कार में है तो सीट बेल्ट जरूर पहनें. बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना जरूरी है
पुलिस क्या-क्या करेगी
◾वाहन चेकिंग अभियान 50 दिनों तक लगातार चलेगा
◾वसूला जाएगा स्पॉट फाइन
◾पुलिस मुख्यालय को 15 दिन में PHQ को देनी होगी रिपोर्ट
◾ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी जाएगी हिदायत
◾होईकोर्ट के निर्देश पर एक्शन
पुलिस के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन शुरू किया है. मतलब इस बार सख्ती अधिक बरती जाएगी. ज्यादातर पुलिस लोगों को एक दो मर्तबा समझा कर छोड़ देती थी. पर अब ऐसा कम ही देखने को मिलेगा जहां बिना फाइन के किसी भी वाहन चालक को छोड़ा नहीं जाएगा. पुलिस 50 दिन के अभियान के दौरान हर 15 दिन में हुई कार्यवाहियों का ब्यौरा मुख्यालय को देगी.