MP News: MP के सीएम डॉ. मोहन यादव का शिक्षा पर फरमान जारी, अगर डाला दबाव तो होगी कार्रवाई 

MP News: प्राइवेट स्कूलों के द्वारा पलकों को कोर्स की किताबें यूनिफॉर्म एवं अन्य शिक्षण सामग्री किसी निश्चित दुकान से खरीदने के दबाव डालने पर CM मोहन यादव ने कार्रवाई का फरमान जारी किया 

CM Dr. Mohan yadav Order in Education: मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा विभाग को की शिकायतों पर एक्शन लिया है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि निजी विद्यालय के संचालक बच्चों को कोर्स की किताबें यूनिफॉर्म एवं अन्य शिक्षण सामग्री किसी निश्चित दुकान से खरीदने का दबाव नहीं डाल सकते अगर ऐसा होता है तो स्कूल संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

मोहन यादव ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबंध में एक आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह स्कूल शिक्षा विभाग जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किय जिसमें बताया गया कि कलेक्टर इस आदेश का पालन सख्ती से करवाए साथ ही ऐसे विद्यालय पर नजर रखें और इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत एक्शन ले इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है

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सीएम मोहन यादव ने क्या आदेश दिया

विषयांतर्गत विभिन्न माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीईआरटी / एससीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एनसीईआरटी / सीबीएसई / एससीईआरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष/निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा यूनिफार्म करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है।

2/ इस संबंध में कृपया म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा एवं तथा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 एवं 9 को संज्ञान में लिया जाये। म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 (1) (घ) में स्पष्ट उल्लेख है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तके, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विकताओं से कय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से कम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अतः उक्त आशय की शिकायते प्राप्त होने की स्थिति में नियम 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित विद्यालय के विरुद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाय।

सीएम मोहन यादव का आदेश
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