MP News: MP में इस व्यक्ति को मिली 170 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
एमपी की सागर कोर्ट में धोखाधड़ी के मामले में एक आदमी को 170 साल की सजा सुनाई दी दोषी ने 34 लोगों के साथ व्यापार में झांसा देकर करीब 72 लाख रुपए ठगे थे। दोषी व्यक्ति गुजरात का निवासी है. उसने लोगों से कहा था कि वह गांव में एक कपड़ा मिल लगाने वाला है। जिसमें जो पैसे देगा उसे काफी फायदा होगा .जिसमें बहकावे में आकर लोगों ने पैसे दे दिए.
मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने नासिर मोहम्मद के चक्कर में आकर पैसे दे दिए. वही नासिर मोहम्मद ने 72 लाख रुपए 34 लोगों से ठग लिए. नासिर मोहम्मद गुजरात का रहने वाला है सागर के भैसा पहाड़ी गांव में वह मकान किराए से लिया था. और खुद कपड़ा की फैक्ट्री का मालिक बताता था.
ग्रामीणों से नासिर ने कहा था कि उसकी वियतनाम .दुबई .कंबोडिया में कपड़ों की बड़ी फैक्ट्रियां हैं. वैसे गांव में भी एक बड़ी कपड़े की फैक्ट्री खोलना चाहता है जो लोग अन्य दुकान खोलना चाहते हैं वह भी पैसे दे. अगर पैसे कोई देता है तो अच्छा मुनाफा होगा. लोगों ने इसी बहकावे में आकर पैसे दे दिए, जिसके बाद लोगों ने वापस पैसा मांगा तो वह पैसे नहीं दिया.
न्यायालय ने 3 लाख 40 हजार का लगाया जुर्माना
अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2021 से यह केस अब्दुल्लाह अहमद साहब की कोर्ट में चल रहा था साथ ही धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 वर्ष की सजा सुनाई जिसमें से कुल 34 लोगों के साथ धोखाधड़ी किया था। इसलिए हर मामले की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी जिस पर कुल 170 साल की सजा का आदेश दिया गया है. इसी बीच कोर्ट ने तीन लाख ₹40 का जुर्माना लगाया.
कपड़ा फैक्ट्री के नाम पर लिए थे पैसे
आरोपी व्यक्ति ने सागर के लोगों से धोखाधड़ी कर करीब ₹72 लाख रुपए लुटे थे। दोषी ने लोगों से कहा था कि वह कपड़ा की एक बड़ी फैक्ट्री खोल रहा है इसी को लेकर पैसे की कुछ आवश्यकता है. अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने धोखाधड़ी के इस मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास सजा दी. तथा 34 लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई इसलिए प्रत्येक सजा क्रम से चलेगी जिसमें प्रत्येक मामले में 5 वर्ष की सजा का प्रावधान रहेगा,