दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कई ऐसे सवाल होते हैं जिन से जुड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा ही एक सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं लोगों के द्वारा सवाल किए गए थे कि क्या अगर जमीन के मालिक पिता है तो क्या उनके बेटे को इस योजना का लाभ मिलेगा तो तब तक बने रहिए हमारे साथ।
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कहा जाता है कि हर 1 वर्ष में ₹6000 की आर्थिक मदद किसानों को सरकार की तरफ से दी जाती है यह राशि 3 किस्तों में दो ₹2000 कर किसानों के खाते में जमा कर दी जाती है जिसमें अभी बात करें तो 13 किस्त सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जा चुकी है पर वही नई जानकारी के मुताबिक चौदहवीं किस्त जून महीने के अंत में आ सकती है
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अब सवाल उठता है कि अगर पिता के नाम खेत और जमीन हो तो क्या उसका लाभ पुत्र को मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके नाम खुद खेत नहीं है या यूं कह ले वो खेत का मालिक या अधिकारी नहीं है तो उसे वह लाभ नहीं मिलेगा अतः आप के पिता के नाम अगर जमीन है और आप उस जमीन में खेती किसानी करते हैं तो आपको वह लाभ नहीं मिलेगा लाभ लेने के लिए उस जमीन को अपने नाम कराना होगा इसके बाद ही शासन की इस योजना का लाभ मिल सकता है। इनको भी नही मिलेगा लाभ अगर कोई व्यक्ति किराए की भूमि पर किसानी करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वह लोग भी इस सरकारी योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र वही लोगों होंगे जिनके नाम जमीन होगी
ईकेवाईसी की कर ले पूरी प्रक्रिया।
सरकार ने e-kyc और डीबीटी एक नई प्रक्रिया शुरू की है अगर आपने ईकेवाईसी नहीं कराई है तो जल्द ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईकेवाईसी करवा ले ताकि आपको अगली किस्त का लाभ मिल सके ईकेवाईसी करवाने के लिए सबसे पहले आपको ईकेवाईसी की वेबसाइट या आवेदन के जरिए करा सकते हैं अगर आपके आधार और अकाउंट में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा
अगर पीएम किसान सम्मान निधि तेरहवीं किस्त को लेकर अधिकारी ईमेल आईडी Pmkisanict@gov.in या पीएम किसान योजना के सहायता सूत्र 155261 व 1800115526 फ्री सेवा पर संपर्क कर सकते हैं किसानों की सभी समस्याओं का समाधान यहां किया जा सकता है