ज्ञानधारी घर के आंगन में उगा रखा था गंजे का पेड़,पुलिस ने धरदबोचा
सिंगरौली निवासी ज्ञानधारी घर के आंगन में उगा रखा था गंजे का पेड़। पुलिस को जैसी ही मिली सूचना आरोपी को 30 हजार कीमत का करीब 9 फीट ऊँचा गांजे के पेड़ के साथ धरदबोचा।
सिंगरौली जिले के मोरवा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरानी दूधिचुआ रोड पर एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में गांजे का पेड़ लगा रखा है।इस जानकारी को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद सिंगरौली पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा व अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में मोरवा निरीक्षक कपूर त्रिपाठी द्वारा टीम गठित कर आरोपी पिंटू कुमार रैदास पिता ज्ञानधारी चर्मकार उम्र 30 वर्ष निवासी नूरी मोहल्ला पुरानी दूधिचुआ रोड के घर पर रेड कार्रवाई की गई।
पुलिस को उसके आंगन से 30 हजार कीमत का करीब 9 फीट ऊँचा गांजे के पेड़ जिसका वजन करीब डेढ़ किलो आंका गया है जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 648/24 धारा 8/20 (ए) एनडीपीएस NDPS एक्ट कायम कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया है।
एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) क्या है ?
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 जिसे आमतौर पर एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो किसी भी मादक दवा या मन:प्रभावी पदार्थ के उत्पादन/निर्माण/खेती, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
NDPS Act के तहत दंड क्या है?
इस अपराध के लिए सजा दस वर्ष से कम नहीं, बल्कि बीस वर्ष तक की कैद होगी और जुर्माना एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, जिसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।