जिले में इस मामले को लेकर जारी हुआ अलर्ट, शिकायत के लिए दिए गए नंबर

संपूर्ण रीवा जिले में 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है ऐसे में रीवा प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है जानकारी हाथ लग रही प्रशासन का मानना है कि अक्षय तृतीया के पर्व पर ज्यादा विवाह होते हैं ऐसे में शादी पर प्रशासन की नजर होगी कहा जा रहा है कि 18 वर्ष की आयु से कम बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह कानून अपराध है। जिसको लेकर प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है

इस कानून में सुरक्षा व राहत प्रदान की जाती है ऐसे विवाह को बढ़ावा देने वाले या कराने वाले के विरुद्ध अपराध में जुर्माना जेल कारावास की सजा हो सकती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत गैरकानूनी भी है ऐसा करने पर 2 वर्ष तक का श्रम कारावास तथा एक लाख तक का जुर्माना पड़ सकता है

विवाह होने से पहले वर और वधू के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे अंकसूची आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र वोटर स्लिप सभी डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर ले जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा बाल विवाह को रोकने हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है जिसमे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत परियोजना अधिकारी ,महिला एवं बाल विकास खंड ,चिकित्सा अधिकारी ,खंड शिक्षा अधिकारी पुलिस थाना प्रभारी, व सचिव ग्रामीण क्षेत्र के शामिल किए गए हैं। वही रोकथाम के लिए नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें से नंबर है 97 55 270 639, 98 26 13 5424, 940 6935 085, 810 9162 324 एवं चाइल्डलाइन 1098 महिला हेल्पलाइन 181 के किसी भी सदस्य से शिकायत दर्ज करा सकते हैं

Exit mobile version