Rewa News: रीवा और मऊगंज जिले कि 27 शराब की दुकानें इस दिन होंगी नीलाम 

वर्ष 2024-25 के लाइसेंस हेतु रीवा एवं मऊगंज जिले की 27 समूह की शराब दुकानों की नीलामी 23 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से होगी। नीलामी सुबह 11 बजे रीवा कलेक्टोरेट सभागार में लॉटरी के माध्यम से शुरू होगी। इस संबंध में सहायक आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि लॉटरी की गतिविधियां जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी. नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता 19 फरवरी सुबह 10.30 बजे से 22 फरवरी शाम 5.30 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन 22 फरवरी शाम 6 बजे तक किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र के लिए 50 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है.

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सहायक आयुक्त श्री जैन ने बताया कि सरकार ने 2024-25 के लिए 27 समूह की शराब दुकानों के नवीनीकरण और 2023-24 के लिए वार्षिक दरों में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव मांगे हैं। इच्छुक आवेदक 17 फरवरी शाम 5.30 बजे तक 50 हजार रुपये जमा कर शराब दुकान लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आबकारी कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 22 फरवरी शाम 6 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। जिन मदिरा समूहों के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिये नीलामी प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. जिले में संचालित किसी कंपोजिट शराब दुकान समूह के लिए आरक्षित मूल्य का 75 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का आवेदन प्राप्त होने पर जिला समिति

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द्वारा पात्र आवेदक को संपूर्ण आवेदित शराब दुकान समूह का निष्पादन किया जाएगा। आरक्षित मूल्य से 75 प्रतिशत से कम राशि पर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके बाद सभी समूहों की शराब ई-टेंडर के माध्यम से आरक्षित मूल्य पर बेची जाएगी.

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